Chandigarh: बोर्ड ने लाइसेंस शुल्क बकाया होने के कारण 20 छोटे फ्लैटों का आवंटन रद्द किया

Update: 2024-10-21 12:36 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: डिफॉल्टरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने लाइसेंस फीस का भुगतान न करने पर 20 से अधिक छोटे फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया है। इससे पहले सेक्टर 49 और 56 में स्थित 20 ऐसे फ्लैटों का आवंटन रद्द किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही शेष छोटे फ्लैटों की योजना के उन आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किया है। सीएचबी ने अब सेक्टर 49 में छह, औद्योगिक क्षेत्र में तीन, राम दरबार में सात और सेक्टर 38 (पश्चिम) में चार ऐसे फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया है, जिन पर 42 लाख रुपये से अधिक का बकाया है।
आवंटियों को 30 दिनों के भीतर अपने-अपने फ्लैटों का कब्जा सौंपने को कहा गया है, ऐसा न करने पर बोर्ड मकान खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आवंटन रद्द कर दिया गया, क्योंकि न तो आवंटियों ने बकाया फीस का भुगतान किया और न ही बार-बार कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। फ्लैटों का आवंटन स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत किया गया था, जिसके लिए हर महीने आवश्यक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होता है। हाल ही में ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि सीएचबी 13,464 डिफाल्टरों से 44.26 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क/किराया वसूलने में विफल रहा है। अगस्त 2013 में प्रशासन ने फैसला किया था कि पहले पांच वर्षों के लिए 800 रुपये प्रति माह लाइसेंस शुल्क पर 20 साल की अवधि के लिए छोटे फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। बाद के पांच साल की अवधि के लिए 20% की वृद्धि होगी, जिससे प्रत्येक क्रमिक अवधि के लिए शुल्क 960 रुपये, 1,152 रुपये और 1,382 रुपये हो जाएगा।
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