Chandigarh: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में ऑटो चालक को पांच साल की सजा
Chandigarh.चंडीगढ़: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ऑटो चालक को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने 6 मई 2023 को आईपीसी की धारा 342, 354 और 354ए तथा पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत औद्योगिक क्षेत्र थाने में दर्ज मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी चंडीगढ़ के एक स्कूल में पढ़ती है। एक दिन उसे उसकी क्लास टीचर का फोन आया और उसने तुरंत मिलने के लिए कहा। जब वह और उसका पति स्कूल गए तो उन्हें बताया गया कि पीड़िता ने अपनी क्लास टीचर को बताया है कि उसके ऑटो ड्राइवर ने उसका यौन शोषण किया है। बाद में लड़की ने अपनी मां को बताया कि जब सभी बच्चे ऑटो से उतरकर स्कूल चले गए तो ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो मामले में दोषी करार दिया। दोषी को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।