Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने एक वाहन के मालिक पर 53,800 रुपये का जुर्माना लगाया है, जो 269 यातायात उल्लंघनों में शामिल था। अदालत ने वाहन को तब तक जब्त कर लिया है जब तक कि कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति उसकी ओर से अदालत में पेश होकर वाहन को छोड़ने के लिए आवेदन नहीं करता। उल्लंघनकर्ता को ट्रैफिक सिग्नल पर 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने के लिए कहा गया है। उसे यह सुनिश्चित करना है कि सिग्नल पर जनता द्वारा यातायात नियमों का पालन किया जाए। कुल चालानों में से 253 चालान खतरनाक ड्राइविंग/लाल बत्ती जंपिंग के लिए, 14 चालान सड़क चिह्नों को पार करने के लिए और दो चालान बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए जारी किए गए।