Chandigarh: नए आपराधिक कानूनों के तहत 2 FIR दर्ज

Update: 2024-07-02 09:54 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस ने आज नए आपराधिक कानूनों के तहत दो एफआईआर दर्ज कीं। पहली एफआईआर औद्योगिक क्षेत्र में हुई चोरी से संबंधित थी। सूचना मिलने पर जांच अधिकारी (IO) ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और उन्हें दिए गए टैबलेट पर पहले से इंस्टॉल किए गए ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग करके साक्ष्य दर्ज किए। यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 105 के अनुरूप है। वीडियो को क्लाउड से सिंक किया गया और साक्ष्य की सेशन आईडी
(
SID) केस डायरी में दर्ज की गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) के तहत एक प्रमाण पत्र ऐप द्वारा स्वचालित रूप से तैयार किया गया, जिससे कस्टडी की चेन सुनिश्चित हुई। बीएनएस की धारा 305 और 331(4) के तहत दर्ज की गई एफआईआर को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया।


इसके बाद, बीएनएसएस की धारा 176(3) का अनुपालन करने के लिए सीएफएसएल विशेषज्ञ को घटनास्थल पर जाने का अनुरोध किया गया। दूसरी एफआईआर में मारपीट और धमकी का मामला शामिल था। सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती एक घायल व्यक्ति के बारे में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी। आईओ ने अस्पताल का दौरा किया और घायल व्यक्ति का बयान दर्ज किया, जिसने बताया कि उसे छह लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। आईओ ने सेक्टर 30 में अपराध स्थल का दौरा किया और ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग करके खून के धब्बों सहित सबूतों को दर्ज किया। इस प्रक्रिया की ऐप का उपयोग करके वीडियोग्राफी की गई। वीडियो को क्लाउड से सिंक किया गया और एसआईडी को केस डायरी में दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 190, 191(2), 191(3), 351(2) और 351(3) के तहत दर्ज एफआईआर को सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया गया।

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