हरियाणा Haryana : पुलिस ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।लड़की की मां की शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ 27 अगस्त को महिला थाना यमुनानगर में पोक्सो एक्ट की धारा 8 (विश्वास या अधिकार वाले लोगों द्वारा बच्चों पर यौन उत्पीड़न) और 12 (जो कोई भी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करता है) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित निजी स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा है।उसने कहा कि प्रिंसिपल ने उसकी बेटी को बुरी नीयत से छुआ था।