Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने बुड़ैल गांव निवासी 25 वर्षीय सोयब उर्फ गोलूगे को स्नैचिंग के मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने 22 फरवरी 2024 को सेक्टर 36 थाने में दलीप प्रसाद की शिकायत पर आईपीसी की धारा 379-ए और 411 के तहत मामला दर्ज किया था। प्रसाद ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन वह सेक्टर 35 में अपने मोबाइल फोन पर मैसेज देख रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसका फोन छीनकर भाग गया। गुप्त सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की। सरकारी वकील हुकुम सिंह Government Advocate Hukum Singh ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामला साबित कर दिया है। वहीं, आरोपी के वकील ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी इतने सारे मोबाइल फोन रखने के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। आरोपी का यह कर्तव्य है कि वह बताए कि वह इन फोनों का मालिक है और किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि आरोपी सोयब ने मोबाइल फोन छीना था। इसके मद्देनजर आरोपी को आईपीसी की धारा 379ए के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।