खरड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी के मामले में बाजवा डेवलपर्स के MD को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा
Chandigarh.चंडीगढ़: खरड़ की एक अदालत ने सरकारी अधिकारी कल्याण संगठन (GOWO) और आईए हाउसिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (IAHSPL) की एक आवासीय परियोजना से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में बाजवा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा को तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। GOWO के अध्यक्ष और IAHSPL के पावर ऑफ अटॉर्नी, शिकायतकर्ता कुलदीपक मित्तल ने कहा था कि बाजवा ने 2012 में खरड़ के सनी एन्क्लेव, सेक्टर 124, हरलालपुर गाँव में 25 एकड़ ज़मीन पर कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए 1,500 फ्लैट बनाकर विकसित करने का प्रस्ताव रखा था।
बाजवा डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स को चेक और सीधे भुगतान के ज़रिए लगभग 2.4 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि हस्तांतरित की गई थी। कंपनी अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रही और बाद में ज़मीन किसी तीसरे पक्ष को बेच दी। शिकायतकर्ता ने 2017 में एक कानूनी नोटिस भेजा और बाद में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। अदालत ने कहा कि बाजवा कोई पहली बार अपराधी नहीं है और उसके खिलाफ पहले से ही 53 मामले दर्ज हैं। इससे पहले उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। बाजवा के वकील ने कहा कि वे इस आदेश को मोहाली की एक अदालत में चुनौती देंगे।