एचपीएससी के छह पूर्व सदस्यों की जमानत याचिका खारिज

Update: 2023-07-20 09:15 GMT

एक जिला अदालत ने 2004 में हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) अधिकारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में अग्रिम जमानत देने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के छह पूर्व सदस्यों की याचिका खारिज कर दी है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने एचपीएससी के पूर्व सदस्यों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों को अग्रिम जमानत देने का राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विरोध किया था, जिसने कहा था कि कुछ आवेदकों का पक्ष लिया गया था, जबकि कुछ अन्य को जानबूझकर कम अंक देकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था।

एचपीएससी के जिन पूर्व सदस्यों ने अग्रिम जमानत की मांग की थी, उनमें छतर सिंह, युद्धवीर सिंह, ओम प्रकाश, डूंगर राम, रणबीर सिंह हुड्डा और सतबीर सिंह बधेसरा शामिल हैं।

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