गैंगरेप के बाद 2 आरोपी को फांसी की सजा, शव के साथ भी की थी हैवानियत

युवती के साथ गैंगरेप व हत्या के बहुचर्चित मामले में अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

Update: 2022-12-19 12:22 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | युवती के साथ गैंगरेप व हत्या के बहुचर्चित मामले में अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। शहर क्षेत्र से युवती का अपहरण करने के बाद उससे सामूहिक दुष्कर्म कर रोहतक में निर्मम हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने रोहतक की पाश्र्वनाथ सिटी में युवती का शव बरामद किया था। उसकी शिनाख्त सोनीपत की 19 वर्षीय युवती के रूप में हुई थी। युवती घर से नौ मई 2017 को फैक्ट्री में जाने के निकली थी। युवती की मां ने कीर्ति नगर के सुमित पर उसकी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। सीआइए की टीम ने कीर्ति नगर के सुमित को तमंचे सहित पकड़ा था।
नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म
पूछताछ में बताया था कि उसने कबीरपुर के रहने वाले विकास यादव के साथ मिलकर युवती का कार में अपहरण कर लिया था। उसके बाद वह युवती को कार में लेकर रोहतक गए थे। रोहतक में उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसके बाद युवती की पार्श्वनाथ सिटी में ले जाकर हत्या कर दी थी।
शव के साथ की हैवानियत
इसके साथ ही उसके साथ दरिंदगी करते हुए मृत शरीर को खुर्द-बुर्द कर दिया था। उसके अंग-भंग करने के साथ ही शरीर में पत्थर, कांच और रॉड डाल दी गई थी। सुमित के बाद आरोपित विकास यादव को भी गिरफ्तार कर लिया था। एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने सुमित व विकास यादव को छह दिसंबर को दोषी करार दिया था।
44 लोगों की गवाही, आरोपियों को फांसी
इस मामले में सोमवार को अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा दी है। युवती के अधिवक्ता मोमिन मलिक ने बताया कि मामले में अदालत में पीडि़ता के माता-पिता, उसके साथ फैक्ट्री जा रही सहकर्मी समेत 44 लोगों की गवाही कराई गई है। उन्होंने मामले में माननीय अदालत से कठोरतम सजा देने की मांग की थी। जिस पर अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।

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