पंचकूला : सामुदायिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए तय शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर उपायुक्त महावीर कौशिक ने संज्ञान लिया है। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई केंद्र संचालक लोगों से अधिक शुल्क वसूलता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कई केंद्रों के संचालकों की ओर से लोगों से सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित फीस से अधिक राशि वसूली जा रही है। ऐसे केंद्रों का लाइसेंस रद्द होगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने आगे कहा कि ऐसे सामुदायिक सुविधा केंद्र जो पंजीकृत हैं, लेकिन काफी समय से सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी बंद करवाया जाएगा।
जिला उपायुक्त ने निर्देश दिए कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि साइबर कैफे चालक इन केंद्रों के नाम से विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए लोगों से मनमाने दर न वसूलें। वहीं सामुदायिक सुविधा केंद्र के जिला प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल 220 सामुदायिक सुविधा केंद्र हैं। अब सामुदायिक सुविधा केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास अपनी दुकान होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दुकान के भौतिक सत्यापन के बाद ही किसी भी व्यक्ति को केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी।