Panchkula पंचकूलाहरियाणा के पंचकूला से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक महिला ने चंडीमंदिर कैंटोनमेंट इलाके में कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करके एक आवारा कुत्ते को मरवा दिया। यह आवारा कुत्ता पिछले नौ सालों से उस इलाके में रह रहा था और इलाके के लोग उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे।
5 दिसंबर को कुत्ते का शव दफनाया हुआ मिला। जांच के बाद पता चला कि महिला ने कथित तौर पर कुत्ते को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने उसके पालतू कुत्ते पर भौंका था। बताया जा रहा है कि महिला ने दो लोगों को हायर किया, जिन्होंने पहले कुत्ते को किडनैप किया और फिर गला घोंटकर मार डाला। X पर एक पोस्ट के मुताबिक, महिला की पहचान देबमित्रा अभिषेक पाल के रूप में हुई है, जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हैं। आरोप है कि दो लोग स्कूटर पर कुत्ते को किडनैप करके इलाके से बाहर ले गए, गला घोंटकर मार डाला और फिर दफना दिया। इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। कुत्ते को मारने की सज़ा
भारत में कुत्ते को मारना इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत एक गंभीर अपराध है। धारा 428 और 429 जानवरों के प्रति क्रूरता से संबंधित हैं और इसके लिए दो या पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत, ऐसे अपराध धारा 325 के तहत भी आते हैं, जिसमें इसी तरह की सज़ा का प्रावधान है, जिसमें पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हैं। हालांकि पुराने कानूनों में मामूली जुर्माना (₹50 तक) तय था, लेकिन आधुनिक कानूनी व्याख्या और प्रवर्तन का मकसद ज़्यादा कड़ी सज़ा देना है, जिसमें जुर्माने की रकम ₹2,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है, साथ ही जेल भी हो सकती है।
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