पार्क की भूमि पर क्लब बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज होगा

Update: 2023-03-29 11:42 GMT

गुडगाँव न्यूज़: जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपी) ने पार्क की जमीन पर क्लब बनाने वाले बिल्डर पर शिकंजा कस दिया है. डीटीपी ने मालिबू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड समेत एक दर्जन से अधिक कंपनियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भेजी है.

डीटीपी ने कहा है कि माबिलू टाउन कॉलोनी के बिल्डर की तरफ से बिना किसी स्वीकृति के क्लब में तोड़फोड़ कर बदलाव किया जा रहा है. पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है. कई बार बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन अवैध निर्माण न तो बंद किया और न ही आदेश को मान रहा है. सोहना रोड स्थित मालिबू टाउन कॉलोनी की एक एकड़ जमीन पार्क के लिए चिह्नित की गई थी, जिस पर बिल्डर ने पार्क की जगह छोड़ने के बजाय ढाई मंजिला का क्लब हाउस बना दिया. इसके अलावा बिल्डर पर आरोप है कि 26 एकड़ कॉलोनी की ओपन स्पेस एरिया और ग्रीन बेल्ट की जमीन का दुरुपयोग किया है. डीटीपी मनीष यादव ने बिल्डर कंपनी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है. बिल्डर के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश गई है. बिल्डर ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के तहत बिना विभाग की स्वीकृति के बिल्डिंग में बदलाव कर नियमों का उल्लंघन किया है.

पहले भी दर्ज हो चुके केस

डीटीपी की ओर से वर्ष 2020 में बिल्डर पर लाइसेंस नियमों के साथ खिलवाड़ करने करने के मामले में सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. डीटीपी ने शहरी विकास और शहरी क्षेत्र नियम कानून की धारा-8 1973 के तहत बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

कार पार्किंग की जगह तक नहीं

मालिबू टाउन कंडोमिनियम के टावर नंबर-4 में रहने वाले डॉ. अरविंद कुमार ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में कहा था कि 11.8 एकड़ में 6 रिहायशी टावर बने हैं. बिल्डर ने बेसमेंट में किसी फ्लैट ऑनर को 6 से 8 पार्किंग स्पेस बेच दिया है, तो किसी फ्लैट ऑनर के पास एक कार पार्किंग की भी जगह नहीं है. कॉमन एरिया में भी बिल्डर ने पार्किंग एरिया विकसित कर दिया है. पार्किंग नहीं होने की वजह से करीब 20 फ्लैट ऑनर को दिक्कतें होती है. उनके पास अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है. शिकायत के बाद डीटीपी प्रवर्तन विभाग ने मामले की जांच की थी, जांच के दौरान लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए थे. इसके बाद बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

बिल्डर कंपनी की तरफ से पार्क में भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है. इसे लेकर जनवरी 2023 में नोटिस जारी किया था. बिल्डर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसलिए अब कार्रवाई की जाएगी.

-मनीष यादव, डीटीपी प्रवर्तन गुरुग्राम

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