फतेहाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 8वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई के दौरान 5 युवकों गौरी उर्फ गुरप्रीत, परगट सिंह, जसविन्द्र, गग्गू व निर्मल को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने मामले में फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ फरवरी, 2021 में मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि घटना से करीब 10-15 दिन पहले उसकी उक्त गौरी उर्फ गुरप्रीत से बातचीत हुई और 5 फरवरी की सुबह गौरी उसे गली में मिला और कहा कि वह रात 11 बजे उससे मिलेगा। इस पर वह किसी बहाने से बाहर आई तो गौरी व परगट सिंह बाहर खड़े थे।
जहां पर इन दोनों ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती गांव की व्यायामशाला में ले गए जहां पर उक्त 3 अन्य युवक पहले ही खड़े थे। इस दौरान गंगू ने उससे गलत काम किया और अन्य 4 युवक निगरानी के लिए बाहर खड़े थे। बाद में सभी युवक बारी-बारी से अंदर आए और उसके साथ छेडख़ानी की व गौरी ने दुष्कर्म करने की कोशिश करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बाद में जसविन्द्र्र उसे घर छोड़ आया। पीड़िता ने डर के कारण पहले तो यह बात किसी को नहीं बताई, मगर बाद में परिजनों को बताने के बाद मामला थाने में पहुंचा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पांचों युवकों को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष का कारावास काटने के आदेश दिए हैं।