Chandigarh.चंडीगढ़: उप-महापौर कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब सरकार द्वारा इस वर्ष 1 अप्रैल से सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में संपत्ति कर की दरों में 5% की वृद्धि करने के निर्णय का कड़ा विरोध किया।
बेदी ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 5 जून को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है। विभाग ने 14 फरवरी, 2021 को जारी अपनी अधिसूचना में उल्लेख किया था कि 2021-22 से शुरू होकर, इन कर दरों में हर साल 5% की वृद्धि की जाएगी।
बेदी ने कहा कि संपत्ति कर में 5% की वृद्धि को चुपचाप लागू करना सरकार की छिपाने की नीति को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि इस कर वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए और लोगों से परामर्श किए बिना ऐसा कोई भी निर्णय न लिया जाए।