बन्दूक के बल पर शूज़ चुराने वाले 2 आरोपियों को मिली 7 साल की सजा

Update: 2023-07-04 09:50 GMT
रेवाड़ी | शहर में एक दुकान से शूज लूटने वाले 2 दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 41 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि भुगतान न करने की एवज में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
बता दें कि शहर के माता चौक पर रहने वाले अशोक कुमार ने श्याम गारमेंटस के नाम से दुकान की हुई है। 12 सितंबर 2021 वह अपने चाचा सुमेर सिंह और ताऊ के लड़के भूपेंद्र के साथ दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 युवक पर बाइक पर सवार होकर आए और महंगे दाम के 4 जोड़ी जूते लेकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद व्यापारियों में खौफ पैदा हो गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों बदमाशों को कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार लिया था। शहर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी दिन आरोपियों ने सोना भी लूटा था।
पुलिस की तरफ से कोर्ट में व्यापारी अशोक कुमार से हुई लूट के मामले में चालान पेश करने के साथ ठोस सबूत प्रस्तुत किए गए। सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने दोनों को शनिवार को दोषी करार दिया था। जिसके बाद सोमवार को दीपक उर्फ दीपू उर्फ बल्लू उर्फ बलवान को 7 साल की कैद व 21 हजार रुपए जुर्माना और दूसरे दोषी काली उर्फ कालिया को 7 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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