सड़क किनारे अंडा व नॉनवेज बिकने पर आपको क्या तकलीफ...अहमदाबाद मनपा को HC की लताड़
अहमदाबाद मनपा को HC की लताड़
गुजरात के शहरों में सड़क किनारे अंडा व नॉनवेज बेचने वालों को हटाने की कार्यवाही मामले में उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद मनपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि लोगों को मनचाही वस्तु खाने से आप कैसे रोक सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के कानून मंत्री ने सड़क किनारे ठेले व दुकान करने वालों को अतिक्रमणकारी बता दिया था।
गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीरेन वैष्णव ने अहमदाबाद महानगर पालिका से सवाल किया कि लोगों को उनकी मनचाही वस्तु खाने से कैसे रोक सकते हैं। कल को आप तय करेंगे की लोगों को बाहर क्या खाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि क्या यह भी आप तय करेंगे की मुझे बाहर जाकर क्या खाना होगा। कोई सड़क किनारे अंडा व नॉनवेज बेचता है तो आपको क्या तकलीफ है। कल को आप यह कहेंगे की गन्ने के रस से तो डायबिटीज होता है वह भी नहीं पीना चाहिए।
अहमदाबाद के दो दर्जन स्ट्रीट वेंडर की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 घंटे के भीतर उनके ठेले व दुकानें लौटाने का निर्देश महानगर पालिका को दिया। मनपा के वकील सत्यम छाया ने अदालत को बताया कि यातायात में परेशानी के चलते यह कार्रवाई की गई थी। अंडा व नॉनवेज के ठेले, दुकानों को हटाने का मनपा का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने शहरों में अंडा और नॉनवेज की दुकान हटाने की कार्यवाही को गलत बताते हुए उनका समर्थन किया था। पाटिल के बयान के बाद ही यह कार्यवाही रुक गई थी।