जंजीर खींचकर जिसने 25 मिनट तक ट्रेन को रोकी, उसे 10 महीने की कैद
रेलवे कोर्ट का आदेश
सूरत। ट्रेन को रोकने के लिए यात्री अक्सर ट्रेनों में जंजीर खींचते हैं। कभी-कभी वे इसे मजाक के रूप में करते हैं, लेकिन यात्री शायद ही कभी सोचते हैं कि उन्हें एक साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे मामले में सूरत रेलवे कोर्ट ने एक अनुकरणीय सजा सुनाई है।
सूरत में अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन की चेन पुलिंग की गई थी
साल पहले सूरत स्टेशन पर एक ट्रेन को जबरन 25 मिनट तक रोकने के मामले में रेलवे कोर्ट ने 2 आरोपियों को 10 महीने कैद की सजा सुनाई है। 14 सितंबर, 2017 को सूरत जाने वाली अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 कोच में चेन खींचकर ट्रेन को 25 मिनट तक रोक रखा था जिससे अन्य यात्रिओं को असुविधा हुई और उसने ट्रेन के अन्य यात्रियों को भड़काने की कोशिश की।
यात्रियों की असुविधा और भडकाने का आरोप
जो उस समय आरपीएफ का न मानने वाले आरोपि अकील सलीम शेख और अनीश सलीम शेख के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147, 141, 145 (बी), 14-6, 180 (जी) के तहत मामला दर्ज किया है। जिसमें तर्क रेलवे के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार द्वारा दिया गया था। रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में सूरत (प्रथम श्रेणी) बी.एम. परमार द्वारा सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को कुल 10-10 महीने की सजा सुनाई गई है और 4500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सूरत रेलवे कोर्ट ने कहा कि अब तक इतनी लंबी जेल की सजा पहली बार चेन पुलिंग मामले में दी गई है, जिसकी सुनवाई पिछले 5 साल से चल रही थी।