आरोपी शादी करने और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने तैयार, लेकिन नाबालिग के माता-पिता तैयार नहीं

लेकिन नाबालिग के माता-पिता तैयार नहीं

Update: 2023-09-09 12:16 GMT
गुजरात:हाल ही में 12 साल की नाबालिग के गर्भपात की इजाजत देने के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट ने गांधीनगर 16 साल की नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दी है।
हालांकि, दुष्कर्म का आरोपी पीड़िता से शादी करने और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने तैयार है, लेकिन नाबालिग के माता-पिता तैयार नहीं हैं।
17 हफ्ते का गर्भ है
गांधीनगर के दहेगाम की रहने वाली 16 साल की पीड़िता को 17 हफ्ते का गर्भ है। बेटी के गर्भवती होने के बाद उसके माता-पिता ने बेटी के दोस्त (आरोपी) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
इसके बाद से ही 23 वर्षीय आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस हिरासत में है। नाबालिग के पिता ने कोर्ट में आवेदन दायर कर बेटी के गर्भपात की अनुमति मांगी थी, जो कोर्ट ने मंजूर कर ली।
आरोपी के घरवाले भी शादी के लिए तैयार
पीड़िता के परिचित आरोपी ने उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। अब आरोपी नाबालिग से शादी कर बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आरोपी की मां भी नाबालिग से अपने बेटे की शादी के लिए तैयार है, लेकिन लड़की के माता-पिता इसके लिए तैयार नहीं हैं।
माता-पिता को बेटी पर दबाव नहीं डालना चाहिए: कोर्ट
जज ने कहा कि अगर नाबालिग 18 साल की हो जाए और आरोपी से शादी करना चाहे तो? उसे माता-पिता की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। माता-पिता को अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। क्योंकि, नाबालिग गर्भपात के लिए पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने नाबालिग के माता-पिता का याचिका मंजूर कर गर्भपात की इजाजत दे दी।
बेटी की पढ़ाई और अन्य बहनों पर असर होगा
वहीं, नाबालिग के माता-पिता ने कोर्ट से कहा कि उनकी बेटी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। उसे आगे काफी पढ़ाई कर अपना करियर बनाना है। बच्चा होने पर उसकी पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं, परिवार में उसकी दो छोटी बहने भी हैं।
इससे उनकी पढ़ाई-लिखाई ही प्रभावित होगी, साथ ही उनकी शादी में कई तरह की समस्याएं आएंगी। माता-पिता की इन्हीं दलीलों के बाद कोर्ट ने नाबालिग के अबॉर्शन की अनुमति दे दी
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