नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों में ढील, सिनेमा हॉल और रेस्तरां संचालित करने की इजाजत, राज्य सरकार ने किया ऐलान

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Update: 2021-10-29 00:40 GMT

गुजरात: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में जरूरी गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है. राज्य सरकार अपने यहां कोरोना के मामलों को देखते हुए पाबंदियों में ढील दे रहे हैं. इन सबके बीच गुजरात सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों में और ढील देने का ऐलान किया है.

गुजरात सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को घटाकर रात 1 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए कर दिया गया है. इससे पहले नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच थी. नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में बदलाव 30 अक्टूबर से शुरू होगा और अगले एक महीने तक जारी रहेगा. 
इसके अलावा गुजरात सरकार भी सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता से और होटल और रेस्तरां को 75% क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत दे दी है. मालूम हो कि गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8,26,481 हो गया है और अब तक 10,088 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है. राज्य में फिलहाल कोरोना के 173 एक्टिव मामले हैं और 8,16,220 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं.
एक दिन पहले गुजरात के सूरत शहर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए दीपावली की छुट्टियों के बाद शहर लौटते समय लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि सभी के लिए जांच अनिवार्य है, भले ही उन्होंने कोविड ​​​​-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हों.
सूरत नगर निगम (एसएमसी) के अनुसार, दीपावली की छुट्टियों के बाद शहर लौटने वाले स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ लानी होगी. यह 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये. एसएमसी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रदीप उमरीगर ने कहा, 'हम लोगों से छुट्टियों पर जाने से पहले कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की भी अपील करते हैं. जिन लोगों ने हाल ही में कोविड-19 जांच कराई है, उन्हें छूट दी जाएगी.'
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