न्‍यायिक हिरासत से भागने के मामले में एनसीपी विधायक को 18 महीने की जेल

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Update: 2022-04-20 18:54 GMT

गुजरात में राष्‍ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के कुटियाना से विधायक कंधाल जडेजा को राजकोट की एक अदालत ने बुधवार (20 अप्रैल 2022) को न्यायिक हिरासत के मामले में दोषी ठहराते हुए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई है।

राजकोट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसवी मंसूरी की अदालत ने कंधाल को आईपीसी की धारा 224 के तहत दोषी ठहराया है, 18 महीने के कारावास की सजा के साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने सबूतों के अभाव में उनकी पत्नी मनीषा करावाड्रा और 11 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। बरी किए गए लोगों में चार पुलिस कांस्टेबल सुरेश सोनारा, विट्ठल जादव, दिलीप सिंह राजपूत और प्रवीण गोहेल और दो डॉक्टर- डॉ पोपट और डॉ परमार शामिल हैं। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 5 फरवरी और 6 फरवरी, 2007 की मध्यरात्रि में राजकोट के शिवानी अस्पताल से कंधाल के भागने की साजिश रची थी।
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