जिग्नेश मेवाणी पांच साल पुराने मामले में दोषी, 3 महीने कैद, 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा

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Update: 2022-05-05 14:04 GMT

अहमदबाद: जिग्नेश मेवाणी पांच साल पुराने मामले में दोषीगुजरात के विधायक और दलित समुदाय के नेता जिग्नेश मेवाणी और अन्य को गुजरात की अदालत ने बनासकांठा जिले के मेहसाणा से धनेरा तक बिना अनुमति के 'आजादी कूच' रखने के पांच साल पुराने मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने सभी दोषियों को 3 महीने कैद और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इस पर जिग्नेश मेवाणी ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है. जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि मुझे अपने दलित भाइयों और बहनों के अधिकारों के लिए फिर से ऐसा करने की जरूरत पड़े तो मैं फिर ऐसा करूंगा. मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है.

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