चार साल की बच्ची से 9 लड़कों ने किया गैगरेप, वीडियो वायरल के बाद छह आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के डांग जिले में 14 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

Update: 2021-12-26 14:02 GMT

डांग: गुजरात के डांग जिले में 14 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। रेप की घटना करीब दो महीने पहले हुई थी, लेकिन हाल में यह सामने उस वक्त आई जब लड़की के एक रिश्तेदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपराध का एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि कथित कृत्य को एक आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में सोशल मीडिया पर डाल दिया।

पुलिस निरीक्षक एन एच सवसेता ने बताया कि अहवा तालुका में लड़की से सबसे पहले एक नाबालिग दोस्त ने रेप किया। वह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद पड़ोसी गांव से उसके साथ घर वापस जा रहा था।
मोबाइल पर बनाया था वीडियो
अधिकारी ने बताया कि लड़के के आठ अन्य दोस्त, जो रास्ते में इंतजार कर रहे थे, बाद में उसे जबरदस्ती पास के जंगल में ले गए, जहां उनमें से दो ने कथित तौर पर उससे बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि नौ आरोपियों में से छह 20-22 साल की उम्र के हैं और तीन नाबालिग हैं। साथ ही बताया कि एक आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और कुछ लोगों को उस तरफ आते देख बाद में सारे दोस्त भाग गए।
रेप के बाद दी धमकी
अधिकारी ने बताया, 'जाने से पहले, उन्होंने लड़की को घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी। लड़की दो महीने तक चुप रही। हाल में, उसके एक रिश्तेदार ने सामूहिक बलात्कार का वीडियो देखा और उसके परिजन को इसकी सूचना दी। बाद में वे पुलिस के पास गए और 23 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई।'
पुलिस ने बताया, 'सभी नौ आरोपियों को 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। तीनों नाबालिगों के अभिभावकों ने जमानत हासिल कर ली, जबकि छह लोगों को एक अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया।'
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 376 (डी) (ए) (नाबालिग से सामूहिक बलात्कार), 506 (2) (आपराधिक धमकी), 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) और 114 (अपराध के वक्त अपराध को उकसाने वाले की उपस्थिति) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया। मामले में जांच जारी है।


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