पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया
नई दिल्ली। एनडीपीएस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें ड्रग्स प्लांटिंग के एक मामले में 31 मार्च तक ट्रायल पूरा करने की अंतिम तारीख दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार ने भट्ट की याचिका को तुच्छ बताते हुए दस हजार रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। पीठ ने जुर्माने की रकम गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है।