गुजरात से बड़ी खबर: बिना अनुमति रैली करने पर MLA जिग्नेश मेवानी सहित 12 लोगों को 3 महीने की सजा, दोषी करार

Update: 2022-05-05 09:25 GMT

महेसाणा: जिग्नेश मेवानी (Jignesh mevani) को महेसाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनको तीन महीने की सजा सुनाई गई है. इसके साथ-साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिग्नेश मेवानी के साथ-साथ NCP नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी तीन महीने की सजा सुनाई गई है. कुल 12 लोगों को सजा हुई है. यह मामला बिना इजाजत रैली करने का है.

जिस मामले में जिग्नेश मेवानी, रेशमा पटेल और सुबोध परमार को सजा सुनाई गई है वह करीब पांच साल पुराना है. इन्होंने साल 2017 में आजादी कूच रैली की थी. आरोप लगा कि ये रैली बिना इजाजत की गई थी. अब इसी मामले में महेसाणा कोर्ट ने इनको दोषी पाया है.
विधायक जिग्नेश मेवानी, एनसीपी की नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार पर रैली करके सरकारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा था.
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