आसाराम बापू की गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत की याचिका

बलात्कार के मामले में सजा काट रहे आसाराम की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

Update: 2021-12-10 17:26 GMT

बलात्कार के मामले में सजा काट रहे आसाराम की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. गुजरात के गांधीनगर में शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम के जरिए फाइल की गई रेग्युलर जमानत की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया है. फिलहाल आसाराम राजस्थान के जोधपुर में बलात्कार मामले में आजीवन जेल की सजा काट रहे हैं.

आसाराम ने शुक्रवार को कोर्ट में अपनी हेल्थ को वजह बता कर रेग्युलर जमानत याचिका दायर की थी. आसाराम के वकील का कहना है कि आसाराम की उम्र अब 84 साल हो चुके है. आसाराम 8 साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में है. आसाराम मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने गांधीनगर सेशंस कोर्ट को आदेश देते हुए कहा है कि मामले में चल रहे ट्रायल को 4 महीने के अंदर पूरा कर फैसला सुनाया जाए.
गौरतलब है कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर सूरत की रहने वाली दो बहनों ने बलात्कार का आरोप लगाया था. जिसमें बड़ी बहन ने आसाराम पर जबकि छोटी बहन ने नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया था. पुलिस ने इस मामले में आसाराम के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी है. हालांकि इस मामले में ट्रायल पिछले लम्बे वक्त से नहीं हो रहा था. ऐसे में अब गुजरात हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट को आदेश दिया है कि चार महीने के अंदर ही ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कर मामले में अपना फैसला सुनाएं.

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