बाजरा वर्ष में जीएसटी काउंसिल ने आज बाजरे के आटे को जीएसटी से छूट दे दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कम से कम 70 प्रतिशत बाजरा युक्त पाउडर के रूप में तैयार खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
इन खाद्य उत्पादों को खुले रूप में या गैर-ब्रांडेड पैकेट में बेचा जाना चाहिए।
हालांकि, ब्रांडेड बाजरा उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, वित्त मंत्री ने कहा।
मंत्री ने कहा, यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है।
इससे पहले जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने बाजरा पाउडर पर छूट की सिफारिश की थी. उसने बाजरे से तैयार उत्पादों पर कोई प्रोत्साहन देने से इनकार कर दिया था।