सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया

Update: 2023-09-19 11:10 GMT
सरकार ने मंगलवार को संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में सूचीबद्ध किया।
संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 को कार्य की अनुपूरक सूची के माध्यम से निचले सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक होगा.
सरकार ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है।
विधेयक के उद्देश्य के बयान में कहा गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। विधेयक के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद घुमाया जाएगा।
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