सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन कर रही है।

Update: 2023-09-11 11:21 GMT
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि उन्होंने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्ययोजना के तहत राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि शहर मेंप्रतिबंध लागू करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे.
दिल्ली सरकार पिछले तीन वर्षों से सभी प्रकार के पटाखों पर
प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन कर रही है।
राय ने कहा, "हमने पिछले पांच-छह वर्षों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है। इसलिए, हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।"
पिछले साल, सरकार ने घोषणा की थी कि शहर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
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