सुप्रीम कोर्ट ने डाबोलिम हवाई अड्डे के आसपास के ढांचे को गिराने पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को डाबोलिम हवाईअड्डे और उसके आसपास बने ढांचों को अगले आदेश तक गिराने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
वास्को : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को डाबोलिम हवाईअड्डे और उसके आसपास बने ढांचों को अगले आदेश तक गिराने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. चिकालिम और आसपास के क्षेत्रों के कम से कम 44 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें गोवा के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें डाबोलिम हवाई अड्डे में और उसके आसपास बने "अवैध संरचनाओं" को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में अपने आदेश में कहा था कि ये इमारतें उड़ानों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और इसके विध्वंस का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने 45 निवासियों के अभियोग आवेदनों को भी खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों द्वारा इस तरह के अवैध ढांचे को नियमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।