नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सेवानिवृत्त सैनिकों का प्रभावी पुनर्वास सेना के मौजूदा कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोर्ट एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक पूर्व सैनिक ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक उम्मीदवार को उसकी नियुक्ति तुरंत करने का निर्देश दिया गया था।पूर्व सैनिक ने भारतीय सेना के मेडिकल कोर में कैप्टन के रूप में सेवा दी थी और पंजाब सिविल सर्विसेस (कार्यकारी शाखा) में अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रशिक्षण के तहत) के रूप में चयनित हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के लगभग 89,000 सैन्य कर्मियों के योगदान को पहचानती है, जो भारतीय सेना के कुल बल का 7.7 प्रतिशत हैं, जबकि पंजाब की राष्ट्रीय जनसंख्या में हिस्सेदारी केवल 2.3 प्रतिशत है।


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