RTI आयुक्त ने कहा- RTI अधिनियम का जल्द ही कोंकणी भाषा में अनुवाद किया जाएगा

Update: 2024-10-12 11:18 GMT
PANJIM पंजिम: आरटीआई अधिनियम 2005  RTI Act 2005 में लागू हुआ था, लेकिन आज तक यह राज्य की आधिकारिक भाषा में उपलब्ध नहीं था। आखिरकार सूचना आयोग अधिनियम का अनुवाद करने और इसे जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। इसकी घोषणा आरटीआई दिवस के अवसर पर की गई, जो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन दशहरा उत्सव के मद्देनजर इसे 11 अक्टूबर को कर दिया गया था। सभी राज्यों को आरटीआई अधिनियम का अपनी आधिकारिक भाषा में अनुवाद करने का अधिकार है, ताकि अधिनियम लोगों तक पहुंचे और उन्हें लाभ मिले। लेकिन किसी कारण से अनुवाद नहीं हो पाया। शुक्रवार को राज्य सूचना आयुक्त आत्माराम बर्वे ने घोषणा की कि आरटीआई अधिनियम का अनुवाद किया जा रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार एस नायर ने कहा कि आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारियों को जनता को सूचना देने से मना न करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन की सुविधा प्रदान करना है। नायर ने कहा कि इससे सूचना आयोग में आने वाली अपीलों की संख्या में कमी आएगी। गोवा के महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने आरटीआई दिवस के अवसर पर राज्य भर से आये प्रथम अपीलीय अधिकारियों को संबोधित किया।
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