पैन-आधार लिंकिंग के लिए अधिक शुल्क लेना अपराध: सीएम

Update: 2023-03-27 11:20 GMT
पंजिम: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को आगाह किया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए लोगों से दोगुना जुर्माना वसूलना अपराध है. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करवा लें, जो कि समय सीमा है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर आम जनता को जानकारी दी कि दो पहचान पत्रों को जोड़ने के लिए दोगुना शुल्क वसूलना अपराध है। “पैन-आधार लिंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक जुर्माना और सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क के रूप में 1,000 रुपये ले सकता है। कोई भी कार्ड लिंक करने के लिए दोगुना शुल्क नहीं ले सकता है और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो यह एक दंडनीय अपराध है।
"केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आम जनता को नोटिस जारी किया था। लेकिन कोविद -19 महामारी के कारण, 1,000 रुपये का जुर्माना देकर इसे 31 मार्च, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पैन कार्ड को ऑनलाइन आधार कार्ड से जुर्माना भरकर लिंक किया जा सकता है।'
उन्होंने कहा, "चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए), टैक्स ऑडिटर और नागरिक सेवा केंद्र भी पैन और आधार को जोड़ने की सेवाएं प्रदान करते हैं।"
मुख्यमंत्री ने गोवा के लोगों से आग्रह किया है कि वे घबराएं नहीं और 31 मार्च, 2023 से पहले अपना पैन-आधार लिंक करवा लें।
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