मंदार सुरलाकर हत्या: SC ने 4 दोषियों की SLP खारिज की
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अगस्त 2006 के सनसनीखेज मंदार सुरलाकर हत्या मामले में चार आरोपियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अगस्त 2006 के सनसनीखेज मंदार सुरलाकर हत्या मामले में चार आरोपियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है, जिसमें 14 साल की अवधि पर विचार करते हुए पैरोल, फरलो आदि की अवधि को शामिल करके जेल से उनकी रिहाई की मांग की गई थी। उनके वास्तविक कारावास की।
चार अभियुक्तों रोहन धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी और जोविटो पिंटो ने पहले गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि 14 साल की अवधि में पैरोल और फरलो जैसी छूट अवधि शामिल नहीं हो सकती है।
हाई कोर्ट के आदेश को अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं तो यह एक मिसाल कायम करेगी और प्रभावशाली कैदियों को कई बार पैरोल मिलेगी और यदि यह अवधि मिलती है सजा से बाहर रखा गया है, यह वास्तविक कारावास के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा।
गौरतलब है कि आज की तारीख में चारों आरोपी अपनी उम्र के 11 से 12 साल पूरे कर चुके हैं
वाक्य।