महादयी: सुप्रीम कोर्ट गोवा की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए राजी
सुप्रीम कोर्ट गोवा की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जल आयोग की नवीनतम मंजूरी के आधार पर महादयी डायवर्जन परियोजना को लागू करने से कर्नाटक को रोकने के लिए गोवा सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
गोवा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश ढोंड ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, "गोवा में महादयी वन्यजीव अभयारण्य के पास सहायक नदियों के पानी के मोड़ का मुद्दा है।"
CJI ने कहा कि मामला पहले ही 13 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
इस पर गोवा के वकील ने कहा कि 13 फरवरी से पहले डायवर्जन हो जाएगा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस बारे में बात की थी.
पीठ ने इसके बाद मामले को 13 फरवरी से पहले सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। गोवा सरकार ने महादयी डायवर्जन योजना के लिए कर्नाटक सरकार की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की मंजूरी को चुनौती दी थी।