महादयी विवाद : सुप्रीम कोर्ट गोवा की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए राजी

Update: 2023-01-28 13:00 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जल आयोग की नवीनतम मंजूरी के आधार पर महादयी डायवर्जन परियोजना को लागू करने से कर्नाटक को रोकने के लिए गोवा सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
गोवा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश ढोंड ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, "गोवा में महादयी वन्यजीव अभयारण्य के पास सहायक नदियों के पानी के मोड़ का मुद्दा है।" CJI ने कहा कि मामला पहले ही 13 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
इस पर गोवा के वकील ने कहा कि 13 फरवरी से पहले डायवर्जन हो जाएगा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस बारे में बात की थी. पीठ ने इसके बाद मामले को 13 फरवरी से पहले सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। गोवा सरकार ने महादयी डायवर्जन योजना के लिए कर्नाटक सरकार की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की मंजूरी को चुनौती दी थी।
कर्नाटक सरकार ने पिछले साल महादयी परियोजना पर एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कलासा और बंदूरी नाला के माध्यम से नदी के पानी को मोड़ना शामिल था। परियोजना को हाल ही में केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी मिली है।
इस परियोजना में बेलगावी, हुबली-धारवाड़ और आसपास के क्षेत्रों के सूखे क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है। हालाँकि, गोवा इस परियोजना का यह कहते हुए विरोध करता रहा है कि नदी के पानी के मोड़ से राज्य की जीवन रेखा महादयी (जिसे मंडोवी भी कहा जाता है) नदी सूख जाएगी।

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