पणजी: गोवा राज्य में पैकेज्ड सामान बेचने वाले निर्माताओं के लिए डिपॉजिट रिफंडेबल सिस्टम (डीआरएस) लागू करना अनिवार्य बनाने वाला एक कानून पेश करेगा।
पर्यावरण मंत्री नीलेश कैब्राल ने कहा कि, इस प्रणाली के तहत, निर्माता गोवा के भीतर बेचे जाने वाले अपने उत्पादों में एक छोटी अतिरिक्त लागत जोड़ेंगे। एक बार उत्पाद का उपभोग हो जाने के बाद, उपभोक्ता कुछ पूर्वनिर्धारित स्थानों पर खुदरा विक्रेताओं को प्लास्टिक या कांच की बोतल की पैकेजिंग वापस करने पर भुगतान की गई अतिरिक्त लागत या जमा राशि वापस प्राप्त करने में सक्षम होगा।
कैब्राल ने कहा, "सरकार ने बहुत कोशिश की और वह गांवों से कचरा इकट्ठा करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है। लेकिन इससे वांछित परिणाम नहीं मिले।"