Panaji. पणजी: गोवा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय directorate of drug administration (एफडीए) ने तटीय राज्य में मानव दूध के अनधिकृत व्यावसायीकरण के खिलाफ चेतावनी दी है।
एफडीए निदेशक ज्योति सरदेसाई ने आईएएनएस को बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक Food Safety and Standards (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण या बिक्री की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, "हमने खाद्य व्यवसाय संचालकों को इस बारे में सूचित कर दिया है।" उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।
उन्होंने केंद्र सरकार Central government के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा, "मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए।" सरदेसाई ने कहा, "किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप खाद्य व्यवसाय संचालक के खिलाफ एफएसएस अधिनियम FSS Act के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है।"