GOA: बिजली विभाग ने कंपनियों को खंभों से केबल हटाने के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की
PANJIM पणजी: बिजली विभाग Electricity Department ने गोवा भर की कंपनियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि या तो वे बिजली के खंभों से अपने केबल हटा लें या फिर आईटी नीति के अनुसार विभाग को भुगतान करें। विभाग ने घोषणा की है कि सभी खंभों को साफ करने का अभियान 1 फरवरी से शुरू होगा। इस कदम से राजधानी और उसके आसपास इंटरनेट और केबल टेलीविजन सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है।
कार्यकारी अभियंता (बिजली) काशीनाथ शेट्टी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, "2022 में एक नई नीति पेश की गई थी, जिसके तहत इंटरनेट और केबल सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन अभी तक किसी ने इसका पालन नहीं किया है। उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं किया है। बिजली विभाग को उनसे प्रति पोल प्रति वर्ष 300 रुपये मिलने चाहिए। केबल हमारे लाइनमैन के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं।" उन्होंने आगे कहा कि बिजली विभाग को लगभग 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी भी इंटरनेट या केबल सेवा प्रदाता ने कोई शुल्क नहीं दिया है। शेट्टी ने कहा कि Executive Engineerसेवा प्रदाताओं को अब अपने बकाया का भुगतान करने तथा सरकार के आईटी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।