बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा को तीन महीने में महादेई को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया
पणजी (आईएएनएस)। बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी पीठ ने गोवा सरकार को तीन महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सोमवार को स्थानीय एनजीओ गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया जिसमें राज्य में एक बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।
अभी 10 दिन पहले, गोवा सरकार ने राज्य में बाघ अभयारण्य स्थापित करने के प्रस्ताव को यह दावा करते हुए खारिज कर दिया था कि राज्य के छोटे वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के मानदंडों पर फिट नहीं बैठते हैं।
न्यायमूर्ति महेश सोनक और भरत देशपांडे की पीठ ने अपने आदेश में गोवा सरकार को सोमवार से तीन महीने के भीतर महादेई डब्ल्यूएलएस और एनटीसीए के संचार (और गोवा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं) में संदर्भित अन्य क्षेत्रों को डब्ल्यूएलपीए की धारा 38-वी (1) के तहत बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
फैसले में कहा गया, "हम राज्य सरकार को डब्ल्यूएलपीए की धारा 38-वी (3) के अनुसार बाघ संरक्षण योजना तैयार करने के लिए सभी कदम उठाने और महादेई डब्ल्यूएलएस और अन्य क्षेत्रों को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के तीन महीने के भीतर एनटीसीए को अग्रेषित करने का निर्देश देते हैं।"
"हम राज्य सरकार को गोवा राज्य में डब्ल्यूएलएस और राष्ट्रीय उद्यानों में वन रक्षकों, पर्यवेक्षकों आदि के लिए रणनीतिक स्थानों पर अवैध शिकार विरोधी शिविर स्थापित करने का निर्देश देते हैं। यह काम छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।"
फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, वन मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा: "महादेई वन्यजीव अभयारण्य और परिधीय क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के निहितार्थ पर मैंने (मुख्यमंत्री के साथ) विस्तृत चर्चा की।
"उच्च न्यायालय के आदेश की जांच करने के बाद, हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले सभी विकल्पों का पता लगाएंगे... हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन एक राज्य सरकार के रूप में हम राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के साथ खड़े रहेंगे।"
विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह गोवा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।
उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय ने सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है, जो महादेई को बचाने के प्रयासों में गोवावासियों के लिए एक बड़ी राहत है। मैं गोवा के व्यापक हित में गोवा वासियों से इस फैसले को स्वीकार करने की विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं।"
गोवा के विपक्षी दलों के अनुसार, बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने से महादेई वन्यजीव अभयारण्य से पानी के मोड़ को रोकने के लिए कर्नाटक के खिलाफ राज्य का मामला मजबूत हो जाएगा। हालाँकि, उत्तरी गोवा के सत्तारी के कुछ स्थानीय लोग 'टाइगर रिजर्व' के खिलाफ हैं और उनका दावा है कि इससे काजू के बागानों में उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा।