नेशनल : कई राजनीतिक नेताओं और पूर्व उच्च अधिकारियों की राय है कि लोकसभा सचिव द्वारा राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी करने में त्रुटियां हैं। पूर्व लोकसभा सचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन नहीं करती है।
अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता। लेकिन आचार्य ने कहा कि यह अयोग्यता राष्ट्रपति के फैसले के बाद ही लागू होगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग की राय लेने के बाद राष्ट्रपति अंतिम फैसला लेंगे। अनुच्छेद 103 भी यही कहता है।