टैक्स रिटर्न दाखिल करें, 31 जुलाई की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी: केंद्र
क्योंकि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं
नई दिल्ली: सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई, 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है, क्योंकि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत, 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की कोई संभावना नहीं है।
करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के साथ 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।
आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक 2 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे.
“हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 9 दिन पहले 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं! हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें, ”आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था।
पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।
अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।