दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार

हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनापल्ली और बिनय बाबू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया

Update: 2023-07-04 06:11 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार (3 जुलाई) को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनापल्ली और बिनय बाबू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया.
ईडी ने इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसौदिया की जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई थी. ईडी ने कहा कि मनीष सिसौदिया के पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं. अगर उसे जमानत दी गई तो वह जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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