अदालत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर एक जुलाई को आदेश पारित करेगी
इसलिए इसे कुछ दिनों तक विचार के लिए रखेंगे
दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला मंगलवार को 1 जुलाई के लिए टाल दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक "लंबा आरोपपत्र" है और मामले को स्थगित कर दिया।
“नया आरोप पत्र दायर किया गया। इसकी जांच करायी जाये. चूंकि यह एक लंबी चार्जशीट है, इसलिए इसे कुछ दिनों तक विचार के लिए रखेंगे, ”न्यायाधीश ने कहा।