सूरत सत्र न्यायालय की अदालत ने 13 को अपील पर सुनवाई की अनुमति दी

Update: 2023-04-04 03:12 GMT

सूरत: सूरत की सत्र अदालत ने मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को सोमवार को जमानत दे दी. मालूम हो कि 2019 में मोदी के सरनेम वाले कमेंट्स पर दर्ज मानहानि केस में राहुल को दोषी करार दिया गया था। यह

उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उन्होंने जमानत देने और निचली अदालत द्वारा लगाई गई सजा को रद्द करने की मांग की। जमानत मंजूर करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने कहा कि अपील याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

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