बागबाहरा। थाना अंतर्गत वार्ड क्र0 15 रावणभाठा में जबरदस्ती रास्ता रोककर चाकू से हमला, जिसपर मामला दर्ज किया गया है. गिरीश पटेल ने पुलिस को बताया कि ग्राम घुंचापाली का रहने वाला है चण्डी मंदिर घुंचापाली में नारियल एवं पुजा सामाग्री बिक्री का काम करता है. शाम लगभग 06/00 बजे टिकेश्वर साहू उर्फ अनमोल साहू के साथ उसकी मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर में बैठकर कपडा और पानी बाटल खरीदने बागबाहरा आये थे कपडा और पानी बाटल खरीदकर वापस चण्डी मंदिर घुंचापाली जा रहे थे.
मो0सा0 को टिकेश्वर उर्फ अनमोल साहू चला रहा था जैसे ही रावणभाठा के पास रात्रि लगभग 07/00 बजे पहुचे थे उसी समय सडक में दो व्यक्ति रवि शंकर हरपाल और भानू हरपाल खडे थे और मो0सा0 को जबरदस्ती रूकवायें तब टिकेश्वर साहू ने मो0सा0 को रोका और पुछा कि हमारे मो0सा0 को क्यों जबरदस्ती रूकवायें हो तब रवि शंकर हरपाल और भानू हरपाल ने कहा तुम पूछने वाले कौन होते हो हम यहां के दादा है कहते हुये मो0सा0 की चाबी को दोनों लडके निकालकर फेक दिया और मां बहन की अश्लील गांली गुप्तार करने लगे और उन दोनों को हाथ मुक्का से मारपीट किया.
उसी समय रवि हरपाल ने कहा चाकू को निकाल और चाकू से मार तब भानू हरपाल अपने पास रखे चाकू को निकाला और टिकेश्वर उर्फ अनमोल को चाकू से मारपीट किया तब वह खून से लथपथ होकर जमीन में गिर गया और उसे दोनों मिलकर उसके दोनों गाल को और दोनों कान को हाथ थप्पड से मारपीट किया और दोनों ने जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से भाग गये.
तब वह घटना के बारे में फोन कर पारस और अनमोल उर्फ टिकेश्वर के पिता राधेलाल साहू को बताया तब राधेलाल साहू द्वारा फोन करके करण ठाकुर को घटना स्थल भेजा तब करण ठाकुर आये और टिकेश्वर को उठाकर ईलाज हेतु CHC बागबाहरा ले गये फिर वह पैदल सरकारी अस्पताल बागबाहरा पहुचा और ईलाज कराया मारपीट करने से उसके दोनों गाल और दोनों कान में दर्ज हो रहा है।
टिकेश्वर उर्फ अनमोल साहू को चाकू से मारपीट करने से उसके कंधा में एवं अन्य जगह चोट लगी है फिर टिकेश्वर उर्फ अनमोल साहू की गंभीर स्थिति को देखते हुये उसको तत्काल ईलाज हेतु बडे अस्पताल में रिफर किया गया है मारपीट को आसपास के लोग देखे सुने है एवं मो0सा0 को भी तोडफोड कर दिये है।
आरोपीगण द्वारा जबरदस्ती रास्ता रोककर उसे एवं टिकेश्वर उर्फ अनमोल साहू के साथ हाथ थप्पड एवं चाकू से मारपीट किये है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 341-IPC, 427-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.