Korea. कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर एक युवक से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि रायपुर निवासी युवक ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) में ऑपरेटर पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा देकर 8 लाख 54 हजार रुपये ले लिए। नौकरी नहीं लगने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला कोतवाली बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो लोगों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नौकरी दिलाने का दिया था भरोसा
जानकारी के अनुसार, बैकुंठपुर के भट्ठीपारा निवासी अजय तिवारी (28) ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2025 में वह ऑल सर्विसेस ग्लोबल कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में उसका रायपुर आना-जाना रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात रायपुर के वीरगांव निवासी दिलीप यादव से हुई। बातचीत के दौरान दिलीप यादव ने उसे सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। आरोप है कि दिलीप यादव ने अजय को बताया कि CSMCL में नई भर्ती निकली है और वह अपनी पहुंच के जरिए उसकी नौकरी ऑपरेटर पद पर लगवा सकता है।
होटल में बुलाकर मांगे थे पैसे
पीड़ित के अनुसार, अप्रैल 2025 में दिलीप यादव बैकुंठपुर आया था। उसने अजय तिवारी को गंगा श्री होटल में बुलाया और वहां नौकरी लगवाने की बात कही। आरोप है कि दिलीप यादव ने अपनी अधिकारियों तक पहुंच होने का दावा किया और नौकरी के लिए 8 लाख रुपये खर्च होने की बात कही। अजय ने इतनी बड़ी रकम एक साथ देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद आरोपी ने बैंक खाते की जानकारी दी।
अलग-अलग किस्तों में ट्रांसफर किए रुपये
पुलिस शिकायत के मुताबिक, दिलीप यादव ने अजय को प्रहलाद तांडी के स्टेट बैंक खाते का नंबर दिया। इसके बाद अजय तिवारी ने अलग-अलग किस्तों में रकम ट्रांसफर की। पीड़ित ने आरोपी के बताए बैंक खाते और फोन-पे नंबर के माध्यम से कुल 8 लाख 54 हजार रुपये भेजे। अजय को उम्मीद थी कि जल्द ही उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं लगी।
पैसे वापस मांगने पर बंद किया संपर्क
पीड़ित ने बताया कि करीब एक साल बाद भी नौकरी नहीं लगने पर उसने दिलीप यादव से अपने पैसे वापस मांगे। इसके बाद आरोपी ने पहले टालमटोल की और बाद में उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद अजय तिवारी ने मामले की शिकायत कोतवाली बैकुंठपुर थाने में दर्ज कराई। उसने पुलिस को रुपये ट्रांसफर करने से जुड़े बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध कराए।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने दिलीप यादव और प्रहलाद तांडी के खिलाफ धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने कितने लोगों को इसी तरह नौकरी का झांसा दिया है और ठगी की रकम का इस्तेमाल कहां किया गया। पुलिस ने कहा है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।