जगदलपुर। स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अन्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर जिला बस्तर में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना के तहत व्यवसाय के लिए अधिकतम राशि 2 लाख तक, सेवा के लिए अधिकतम राशि 10 लाख रूपए तक एवं उद्योग के लिए अधिकतम राशि 25 लाख तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
आवेदक को न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की दूट प्रदान की जाएगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक को ऋण चूककर्ता न हा। आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लायसेंस, कोई भी एक शैक्षिणक योग्यता का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो संलग्न करना होगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग एवं उद्योग केन्द्र झंकार टॉकीज के पीछे जगदलपुर जिला बस्तर में सम्पर्क कर आवेदन कार्यालयीन समय में प्राप्त और जमा किया जा सकता है।