महिला कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर लौटने के आदेश, संयुक्त कलेक्टर ने दी अंतिम चेतावनी
छत्तीसगढ़ न्यूज़
बालोद। संयुक्त कलेक्टर विनायक शर्मा ने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कु. आचिका बसोना, सहायक ग्रेड-03 तहसील कार्यालय डौण्डीलोहारा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना किसी सूचना व अनुमति के अनवरत छह माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण आपको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने व अपने कार्य पर तत्काल उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन आज पर्यन्त अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए और ना ही समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किए हैं।
आपके द्वारा शासकीय आदेशो निर्देशों का अवहेलना किया गया। यह कृत्य पदीय दायित्व एवं कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही उदासिनता एवं स्वेच्छाचारिता तथा कदाचरण को प्रदर्शित करता है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 व 7 के स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने कार्य पर उपस्थित होवें अन्यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत् शासकीय सेवा से हटाया, पदच्युत किया जाएगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।