एडवांस लेकर महिला ने दूसरे व्यक्ति को बेच दी जमीन, धोखाधड़ी का अपराध दर्ज
छत्तीसगढ़
बिलासपुर। रतनपुर क्षेत्र के ग्राम चपोरा की महिला ने अपनी जमीन बेचने का सौदा किया और एग्रीमेंट कर एडवांस राशि भी ले ली। फिर बाद में जमीन का सौदा किसी अन्य व्यक्ति से कर लिया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपित महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। रतनपुर पुलिस के अनुसार चपोरा निवासी बिरझा बाई पति मिलन राम ने अपने स्वामित्व की जमीन को बेचने के लिए बिलासपुर के लिंक रोड निवासी गुलशन खत्री पिता कालूराम खत्री से सौदा तय किया।
उक्त जमीन को बेचने के लिए महिला ने चार लाख 50 हजार स्र्पये मंे इकरारनामा की। एग्रीमेंट के साथ ही दो लाख स्र्पये नकद ले ली। उनका एग्रीमेंट आठ जून 2020 को हुआ। फिर बाद में महिला ने फिर से स्र्पयों की मांग की, जिस पर उन्होंने एक लाख स्र्पये एडवांस के रूप में दिया। इस तरह से तीन लाख स्र्पये लेने के बाद महिला ने छह माह के भीतर जमीन का सीमांकन कराकर रजिस्ट्री कराने की बात कही थी। इस बीच गुलशन उससे फोन से बात कर जमीन का दस्तावेज तैयार कराने की बात कहते रहे। लेकिन बाद में पता चला कि महिला ने उक्त जमीन को दो अन्य लोगों को बेच दी है और रजिस्ट्री भी करा दी है। इस तरह धोखाधड़ी करने की जानकारी होने पर गुलशन ने रतनपुर थाने में शिकायत की। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके चलते उन्होंने धारा 156(3) के तहत परिवाद प्रस्तुत किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है। साथ ही इस मामले में जमीन खरीद-बिक्री करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरेापित महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।