दुर्ग जिले के बिल्डर श्री बालाजी बिल्डर्स के संचालक के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उसने श्री बालाजी बिल्डर्स जमीन व मकान खरीदने के लिए सौदा किया था। तय सौदे के मुताबिक उसने 14 लाख रुपए दे दिए। रुपए देने के साल भर बाद भी महिला को न जमीन दी गई न ही उसमें मकान बनाकर दिया गया। सुपेला पुलिस ने बिल्डर जुगल किशोर तिवारी व एजेंट जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
पुलिस ने बताया कि सेक्टर-5 निवासी शालिनी श्रीवास्तव (46) पति मिथिलेश श्रीवास्तव ने श्री बालाजी बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह 3 साल पहले सेक्टर-2, गणेश पंडाल में श्री बालाजी बिल्डर्स के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल में बिल्डर के एजेन्ट जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा से महिला की मुलाकात हुई। उन्होंने उसे एक फार्म दिया और जमीन सहित मकान कर देने की बात कही। शालनी श्रीवास्तव ने बताया कि उसे समाचार पत्रों से जानकारी हुई की जुगल किशोर तिवारी ने पहले भी कई लोगों से इसी तरह मकान बुकिंग के नाम पर रुपए लिए और अब वह लोग उसेक चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद महिला सीधे सुपेला थाने पहुंची और श्री बालाजी बिल्डर्स के संचालक जुगल किशोर तिवारी एवं उसके कर्मचारी जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा के के खिलाफ धारा 34, 420 का अपराध दर्ज कराया।